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आर्बिट बसों पर कार्रवाई करने पर HC ने लगाई रोक, 1 घंटे में बसों को छोड़ने को कहा

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Vinod Kumar
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आर्बिट बसों पर कार्रवाई करने पर HC ने लगाई रोक, 1 घंटे में बसों को छोड़ने को कहा
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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने ऑर्बिट बसों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सख्त आदेश  दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार नव नियुक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चन्नी सरकार को बड़ा झटका मिला है। ऑर्बिट बस(orbit buses) कंपनी की बसों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने के मामले में पंजाब सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। HC ने पंजाब सरकार को एक घंटे के भीतर ऑर्बिट बसें रिलीज कर उनके परमिट बहाल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार ने बिना नोटिस के उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनकी तरफ से टैक्स भी सही ढंग से भरे गए थे। इसके बावजूद राजनीतिक बदले की वजह से यह कार्रवाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खुद सड़कों पर बसों की चेकिंग कर रहे थे और अनियमितताएं पाने पर 50 से ज्यादा बसों को जब्त करने के साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द कर रहे थे। इस दौरान खासतौर पर बादल परिवार से जुड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बसों को ही ज्यादातर टॉरगेट पर लिया जा रहा था।-
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