'चौकीदार चोर है' कहने पर कोर्ट की फटकार के बाद राहुल के वकील ने मांगी माफी
नई दिल्ली। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपके मुवक्किल बयान देते हैं और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस पर सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट से माफी मांगी और नया हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 36 मई को होगी। [caption id="attachment_289485" align="aligncenter" width="700"] 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राहुल गांधी माफी मांगेंगे[/caption] दरअसल 'चौकीदार चोर है', कहने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि 'हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है'। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक जनसभा में कोर्ट के इस फैसले पर कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि 'चौकीदार चोर है'। यह भी पढ़ें : भारतीय कारोबारी नेस वाडिया को जापान की कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा