अफोर्डेबल हाउसिंग में धांधली करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं
गुरुग्राम। (नीरज वशिष्ठ) साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग में धांधली करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं होगी । हरेरा गुरुग्राम ने साफ कर दिया है की अगर बिल्डर किसी भी खरीददारों के हक के खिलाफ जाकर काम करता है तो उसके प्रोजेक्ट के लाइसेंस को रद्द करने के साथ-साथ उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हरेरा चेयरमैन के मुताबिक गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग के अलग-अलग बिल्डरों के कुल 54 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिनमें से 1 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। 37 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें काम अभी भी चल रहा है जबकि 16 प्रोजेक्ट में अभी काम शुरू नहीं हुआ है। [caption id="attachment_244443" align="aligncenter" width="448"] पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरेरा चेयरमैन[/caption] अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बन रहे 54 प्रोजेक्ट से करीब 50 हजार परिवारों को आशियाना मिल सकेगा। लेकिन इस सब के बीच हरेरा गुरुग्राम को बिल्डरों के द्वारा मनमानी करने की शिकायतें लगातर मिल रही थीं। इन शिकायतों में ईडीसी और आईडीसी खरीददारों से वसूलने के साथ-साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट के फार्म मनमाने रेट पर देने के भी आरोप थे। जिसे लेकर हरेरा गुरुग्राम ने साफ कर दिया है कि नियम के अनुसार कोई भी बिल्डर खरीददार से ईडीसी और आईडीसी नहीं वसूल सकता है जबकि प्रोजेक्ट लांच से संबधित फार्म की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह भी पढ़ें : नगर निगम का Computer Operator रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए हरेरा गुरुग्राम ने डीटीसीपी विभाग को इस से जुड़े फार्म शहर के चुनिंदा सरकारी दफ्तरों में भी उपलब्ध करना के लिए पत्र लिखा है। इतना ही नहीं प्रॉपर्टी डीलरों और डीलरों के कमीशन पर भी हरेरा गुरुग्राम ने बड़ी चोट करते हुए इन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग से दूरी बनाने की चेतावनी दी है ।