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राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी

Written by  Arvind Kumar -- April 15th 2021 03:08 PM
राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी

राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिये नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के समस्त क्षेत्रों में शाम 5:00 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं सरकारी कार्यालय शाम 4:00 बजे बंद होंगे। [caption id="attachment_489484" align="aligncenter" width="1600"]Revised Guideline Coronavirus राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी[/caption] राज्य के समस्त क्षेत्रों में शाम 6:00 से सुबह 5:00 तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। रेस्टोरेंट व होटल रात्रि 8:00 बजे बंद करने होंगे, शाम 6:00 से 8:00 के मध्य केवल टेकअवे की सुविधा ही दे सकेंगे। शादी विवाह में 50 से अधिक अतिथियों की संख्या नहीं होगी। समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई गई है। समस्त शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थाएं बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह भी पढ़ें- CBSE: 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द, 12 वहीं की परीक्षाएं स्थगित यह भी पढ़ें- पहली डोज लेने के बाद कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें? [caption id="attachment_489482" align="aligncenter" width="700"]Revised Guideline Coronavirus राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी[/caption] 100 से अधिक कार्य क्षमता वाले सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में 50% स्टाफ बुलाने के आदेश दिए गए हैं। सिनेमाहॉल, मनोरंजन पार्क, जिम बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो और बसों में 50% क्षमता होगी। [caption id="attachment_489483" align="aligncenter" width="1280"]Revised Guideline Coronavirus राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी[/caption] बसों में 1 सीट छोड़कर दूसरी सीट पर सवारी की अनुमति होगी। जिला कलेक्टर को सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर बाजारों में साप्ताहिक अवकाश करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं  अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।


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