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पंचकूला। (उमंग श्योराण) पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गई है। अब हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में सुनवाई हुई। हन्नीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में किया गया पेश।हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया।
बड़ी खबर: पंचकूला हिंसा मामले में हटाई गई देशद्रोह की धारा
एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में यह सुनवाई हुई। पूरा मामला 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर 345 का है। बता दें कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी हैं।
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