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नकल पर नकेल: नकल करते पाया गया छात्र तो एक वर्ष के लिए अयोग्य होगा घोषित

Written by  Arvind Kumar -- February 27th 2021 10:37 AM
नकल पर नकेल: नकल करते पाया गया छात्र तो एक वर्ष के लिए अयोग्य होगा घोषित

नकल पर नकेल: नकल करते पाया गया छात्र तो एक वर्ष के लिए अयोग्य होगा घोषित

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अगर कोई परीक्षार्थी मोबाईल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण के माध्यम से नकल करते पाया गया तो उसे एक वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थी को हमेशा के लिए एचटेट हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। [caption id="attachment_478061" align="aligncenter" width="700"]Haryana Board Exam नकल पर नकेल: नकल करते पाया गया छात्र तो एक वर्ष के लिए अयोग्य होगा घोषित[/caption] इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सख्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत अनुचित साधन निपटान के सम्बन्ध में गठित विनियम कमेटी के सदस्यों एवं बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक आज बोर्ड मुख्यालय भिवानी में आयोजित की गई। [caption id="attachment_478059" align="aligncenter" width="700"] नकल पर नकेल: नकल करते पाया गया छात्र तो एक वर्ष के लिए अयोग्य होगा घोषित[/caption] उन्होंने बताया कि प्रतिरूपण के सभी मामलों में केन्द्र अधीक्षक द्वारा वास्तविक परीक्षार्थी व उसके स्थान पर परीक्षा देने वाले के विरुद्घ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मोबाईल फोन या किसी भी इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों के माध्यम से नकल करने में सहायता प्राप्त करने या परीक्षा केन्द्र के बाहर से सहायता लेने पर परीक्षार्थी को एक वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। Exam Cheatingइसी प्रकार डी.एल.एड. परीक्षाओं में यदि कोई परक्षार्थी नकल में संलिप्त पाया जाता है या अपने स्थान पर किसी दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रविष्ट करवाता है, तो उसे ‘नोट फिट फॉर डिप्लोमा’ घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 2 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाली डी.एल.एड. की परीक्षाओं में भी यही परिवर्तित नियम लागू होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे ही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी नकल में संलिप्त पाया जाता है या अपने स्थान पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को हमेशा के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।


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