चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हैं। [caption id="attachment_365994" align="aligncenter" width="700"] चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त[/caption] गौर हो कि पी चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद उन्हें बेल मिल गई थी। कोर्ट ने 28 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चिदंबरम को सशर्त जमानत दे दी। यह भी पढ़ें : हरियाणा : पुलिस गिरफ्त में पूर्व विधायक, कोर्ट ने दो दिन के रिमांड पर भेजा ---PTC NEWS---