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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी राजीव कुमार को झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उन्हें कोर्ट जाने के लिए सात दिन का समय दिया है। तब तक राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहले कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर प्रोटेक्शन दे रखा था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए सात दिन का समय दिया है।
दरअसल शारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमार का नाम सामने आया है। इसे लेकर सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है और इसी सिलसिले में सीबीआई ने राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी करने भी की कोशिश की थी लेकिन इस दौरान कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था।
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