हरियाणा में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 व Whatsapp नंबर - 9478913181 की शुरुआत
चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने जहां महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला हेल्पलाइन नंबर 181 तथा Whatsapp नंबर - 9478913181 की शुरुआत की वहीं कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की भी शुरुआत की। [caption id="attachment_480082" align="aligncenter" width="700"] हरियाणा में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 व Whatsapp नंबर - 9478913181 की शुरुआत[/caption] मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की बेहतर देखभाल के मद्देनज़र 30 मॉडल क्रेचों का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि महिलाओं का समाज में एक अलग योगदान है और हरियाणा में हमारी बहनों ने सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में मां की भूमिका अहम होती है, इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं। यह भी पढ़ें- बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई, दो युवकों की हुई मौत यह भी पढ़ें- किसानों के हित में सरकार का फैसला, दस दिन पहले शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद [caption id="attachment_480081" align="aligncenter" width="700"] हरियाणा में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 व Whatsapp नंबर - 9478913181 की शुरुआत[/caption] इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि बेटियों को समाज में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर वो काम हुए हैं, जो प्रदेश गठन के बाद 48 सालों में नहीं हुए। 6 साल में अब तक 67 नए कालेज खोले गए, जिसमें 42 कालेज लड़कियों और 25 सह शिक्षा कालेज खोले गए। इससे 20 किलोमीटर के दायरे में बेटियों को अच्छी और निशुल्क शिक्षा मिलना सुनिश्चित हुई। [caption id="attachment_480083" align="aligncenter" width="700"] हरियाणा में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 व Whatsapp नंबर - 9478913181 की शुरुआत[/caption] इसी प्रकार से 6 साल में अब तक 31 महिला थाने स्थापित करना दर्शाता है कि महिला की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। 12 वर्ष तक बालिका से जघन्य अपराध पर मृत्यु दंड, जिला स्तर पर वन स्टाप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला को कानूनी सलाह, चिकित्सा तथा आवासीय सुविधा देना सुनिश्चित किया गया है।