नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा
चंडीगढ़। पलवल जिले के गांव रणसीका थाना बहीन में नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी शाहरूख निवासी रणसीका को अदालत ने दोषी मानते हुए धारा 376 (3) भा.द.स. व 4 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दो माह अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिये हैं।
नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा
दुराचार मामले में फैसला आने के बाद पुलिस अधीक्षक, पलवल के द्वारा केस से जुड़े अनुसंधान अधिकारी व गवाह रहे पुलिस कर्मचारियों को अच्छे अनुसंधान व गवाही के लिये प्रशंसा पत्र व नकद ईनाम देने की घोषणा की गई है।
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