Punjab Panchayat Election 2024: पंजाब के पंचायत चुनाव पर HC सख्त, कहा- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई
पंजाब के पंचायत ने चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में मामले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक घंटे के भीतर बताओ कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई है।
ब्यूरोः पंजाब के पंचायत ने चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में मामले आ रहे हैं। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि एक घंटे के भीतर बताओ कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई है।
अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हो रहा उल्लंघन: HC
हाईकोर्ट ने कहा कि अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा। एक घंटे में सरकार बताए कि क्या सरकार चुनाव की नोटिफिकेशन वापिस ले नए सिरे से बेहतर तरीके चुनाव करवाने को तैयार है नहीं तो हाईकोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को एक घंटे तक स्थगित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या सरकार चुनाव अधिसूचना वापस लेकर नए सिरे से बेहतर तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। अन्यथा हाई कोर्ट को इस संबंध में सख्त आदेश जारी करना पड़ेगा। सुनवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज कमल चौधरी अप्रैल में आईएएस पद से रिटायर हो गये हैं। इसलिए वह चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर सके। अधिनियम के तहत, उसी आईएएस अधिकारी को राज्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो आईएएस के रूप में कार्यरत है। या फिर किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को राज्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है. राज कमल चौधरी सितंबर में चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुके हैं, जबकि वे अप्रैल में रिटायर हो गये थे।