Punjab Panchayat Election 2024: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कई गांवों में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, जानिए वजह

पंजाब के पंचायत चुनाव में दबंगई और धांधली को लेकर कई गांवों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

By  Deepak Kumar October 9th 2024 06:15 PM -- Updated: October 9th 2024 06:21 PM

ब्यूरोः पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका दिया है। पंचायत चुनाव में दबंगई और धांधली को लेकर कई गांवों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दबंगई और धांधली को लेकर  250 याचिकाओं पर लगाई है। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव में रोक लगाई, जहां अब अगले आदेश तक पंचायतों का चुनाव नहीं हो सकेगा। बता दें कि पंचायत चुनाव रद्द करने और धांधली को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार चुनाव रद्द करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं।

इससे पहले आज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से एक घंटे के भीतर यह बताने को कहा था कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां अराजकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि क्या सरकार पंचायत चुनाव की अधिसूचना वापस लेकर नए सिरे से बेहतर तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। अन्यथा हाईकोर्ट को इस संबंध में सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे। बाद में हाई कोर्ट ने सुनवाई एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 250 याचिकाओं पर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

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