दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर काटे 1 लाख से अधिक चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 15 अक्टूबर तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना गाड़ी चलाने के लिए वाहन मालिकों को 1,50,000 से अधिक चालान जारी किए।

By  Rahul Rana October 21st 2023 03:14 PM

ब्यूरो : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 15 अक्टूबर तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना गाड़ी चलाने के लिए वाहन मालिकों को 1,50,000 से अधिक चालान जारी किए। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस तिथि तक कुल 1,58,762 चालान जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान जारी किए गए चालानों की संख्या से 50,662 अधिक है।


तुलनात्मक रूप से, 2021 में 1 जनवरी से 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान 52,388 चालान जारी किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 1,08,100 हो गई।

गौरतलब है कि इस साल सबसे ज्यादा चालान दरियागंज सर्कल में दर्ज किए गए, जहां कुल 6,306 चालान काटे गए। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 6,254 चालान के साथ सरिता विहार, 5,595 के साथ राजौरी गार्डन, 5,442 के साथ शाहदरा और 5,252 के साथ तिलक नगर का स्थान रहा।


मोटरसाइकिल सवारों को सबसे अधिक 69,190 चालान मिले, इसके बाद स्कूटर सवारों को 49,219, कार चालकों को 33,754 और ऑटोरिक्शा चालकों को 1,556 चालान मिले।

पिछले वर्षों के संदर्भ में, 2019 में 81,246 चालान, 2020 में 69,199, 2021 में 104,369 और 2022 में 131,799 चालान जारी किए गए थे। 2020 में चालान की अपेक्षाकृत कम संख्या को कोविड -19 महामारी के दौरान लगाए गए आंदोलन प्रतिबंधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

विशेष रूप से, दिल्ली यातायात पुलिस शहर में वायु प्रदूषण को संबोधित करने और कम करने के लिए कई उपाय लागू कर रही है। इन उपायों में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली सरकार जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परिवेशीय वायु गुणवत्ता बनाए रखने में।


भारत में चलने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होना अनिवार्य है, और ड्राइवरों को इसकी एक प्रति ले जानी आवश्यक है। यह आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाए। जैसा कि आधिकारिक बयान में कहा गया है, वैध पीयूसीसी के बिना पाए जाने वाले वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही पहले अपराध के लिए तीन महीने के लिए लाइसेंस अयोग्यता की संभावना भी हो सकती है। 

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