Money laundering case: supreme court से सत्येंद्र जैन को मिली राहत, पांच सप्ताह के लिए बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी, यह देखते हुए कि उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी और मामले को 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि "जैन की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।" उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की।
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने स्वतंत्र मूल्यांकन पर जोर दिया और कहा कि स्वतंत्र मूल्यांकन से पता चलेगा कि जैन को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई पर स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करेगी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। मेडिकल ग्राउंड पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती है।
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कई शर्तें लगा दी थीं, जिनमें न तो मीडिया से बात करना और न ही बिना अनुमति के दिल्ली में रहना शामिल था।