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ज्ञानवापी ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वे पर रोक लगाने से इनकार

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shagun Kochhar -- August 04th 2023 04:32 PM
ज्ञानवापी ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वे पर रोक लगाने से इनकार

ज्ञानवापी ASI सर्वे: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सर्वे पर रोक लगाने से इनकार

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.


सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति दिए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले हाईकोर्ट की अनुमति के बाद शुक्रवार सुबह मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू कर दिया गया.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सुनवाई के दौरान पूछा के वो हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? कोर्ट ने कहा कि सर्वे में ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा.

चार सप्ताह तक मिला ASI रिपोर्ट जमा करने का समय

वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे मामले में ASI टीम ने सर्वे करने के लिए समय मांगा गया था जिस पर कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय ASI टीम को दे दिया. कोर्ट ने चार हफ्ते में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. रिपोर्ट को महीने के अंतिम सप्ताह में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे की रिपोर्ट सौंपे जाने का समय बढ़ने की अपील को स्वीकार किया गया है.


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