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Loksabha Election: चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू,14 मई पर्चा भरने की लास्ट डेट, 17 को लिए जा सकेंगे नाम वापस

चुनावी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 2024 के लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- May 08th 2024 10:08 AM
Loksabha Election: चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू,14 मई पर्चा भरने की लास्ट डेट, 17 को लिए जा सकेंगे नाम वापस

Loksabha Election: चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू,14 मई पर्चा भरने की लास्ट डेट, 17 को लिए जा सकेंगे नाम वापस

ब्यूरो: चुनावी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 2024 के लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और पृष्ठभूमि के उम्मीदवार अब आधिकारिक तौर पर आगामी चुनाव में लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र की जीवंत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। नामांकन दाखिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों को याद दिलाया जाता है कि वे चुनाव व्यय के रखरखाव के संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए लागू 75.00 लाख रुपये की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। 

मुख्य निर्देशों में शामिल हैं: उम्मीदवारों को चुनाव व्यय के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से एक समर्पित बैंक खाता खोलना आवश्यक है। 10,000 रुपये से अधिक के सभी लेन-देन चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाने चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट चुनाव व्यय बैंक खाते का उपयोग किया जाना चाहिए।  


• दान, ऋण और अभियान मदों पर व्यय सहित सभी प्राप्त निधियों और व्यय का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखना। 

* इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों और दरों के अनुसार एक चुनाव व्यय रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। 

* उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से कैश बुक, बैंक बुक और वाउचर सहित दिन-प्रतिदिन के खाते बनाए रखने चाहिए। 

* चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनुमति प्राप्त करना और उन्हें उनकी विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित करना। 

* यह सुनिश्चित करना कि रैलियों और प्रचार गतिविधियों पर होने वाले खर्चों सहित सभी खर्चों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत दर्ज किया जाए। 

* उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च डीईओ के व्यय निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा बनाए जाने वाले "छाया अवलोकन रजिस्टर" से मेल खाते हों। 

 निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत अयोग्यता हो सकती है।

इसके अलावा, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक, श्री कौशलेंद्र तिवारी, आईआरएस, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और सेक्टर 6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। किसी भी शिकायत के लिए उनसे 0172-2993878 या 9877809429 पर संपर्क किया जा सकता है।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों से इन निर्देशों का पूरी लगन से पालन करने का आग्रह किया जाता है।

- PTC NEWS

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