हिमाचल में 3 लाख 37 हज़ार 184 महिलाओं को मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ
हिमाचल प्रदेश में 59 साल से अधिक आयु वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है।
ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश में 59 वर्ष से अधिक आयु वाली 3,37,184 महिलाओं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से लाभांवित हो रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 54066 महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन 220697 महिलाओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 13176, विधवा,परित्यक्त, एकल महिलाओं पेंशन 44861, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन 48, अपंग राहत भत्ता 4105 व कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता 231 महिलाओं को दिया जा रहा है।
इसके अलावा हिमाचल में 25 वर्ष से कम आयु की विधवाओं द्वारा 215 आवेदन आए। जिनमें से पेंशन लगा दी गई है। जबकि 16 पेंशन के मामले लंबित है। हिमाचल सरकार ने बजट में 1000 व 1150 की पेंशन को 1500 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त विधवा,परित्यक्त, एकल महिलाओं के लिए 50 हजार की आय की शर्त को भी हटाने की घोषणा की है।
सरकार की तरफ से कोई नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रस्तावित नहीं है। सरकार 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को सशक्त व संबल बनाने के बचनवद्ध है। जिसके लिए शीघ्र ही योजना लाई जा रही है। विधानसभा में ये सवाल विपिन परमार, जनक राज व सुखराम चौधरी द्वारा पूछा गया था। जिसका लिखित जवाब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री के तरफ से आया है।