फिर सलाखों के पीछे पहुंचा लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा, SC ने रद्द की थी जमानत
यूपी के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द रहने के बाद लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। नाटकीय घटनाक्रम के तहत चुपचाप सदर कोतवाली की जीप से आशीष मिश्र को जिला जेल ले जाया गया। जबकि, वारंट तिकुनिया थाने में भेजा गया था। आशीष मिश्रा मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने दी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज बता दें कि लखीमपुर खीरी में चार किसानों को गाड़ी के कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसआईटी ने आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, साथ ही जमानत का विरोध भी किया था। लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद आरोपी आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को जमानत दिए जाने का खूब विरोध हुआ था। किसान संगठनों ने तुरंत उनकी जमानत को खारिज करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हाईकोर्ट ने घायलों के पक्ष को किस तरह देखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्र की जमानत को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि वो एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करें।