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नेशनल हेराल्‍ड केस : ईडी ने पंचकूला स्थित प्रॉपर्टी को किया जब्त

Written by  Arvind Kumar -- May 29th 2019 12:37 PM -- Updated: May 29th 2019 12:58 PM
नेशनल हेराल्‍ड केस : ईडी ने पंचकूला स्थित प्रॉपर्टी को किया जब्त

नेशनल हेराल्‍ड केस : ईडी ने पंचकूला स्थित प्रॉपर्टी को किया जब्त

पंचकूला। (उमंग श्योराण) नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने पंचकूला स्थित प्रॉपर्टी की अटैच करने पर मुहर लगाने के बाद संपत्ति पूरी तरह से कुर्क कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा के पंचकूला के सेक्‍टर 6 के प्‍लॉट नंबर सी-17 को जब्‍त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब्‍त की गई यह संपत्ति नेशनल हेराल्‍ड और एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड से संबंधित है। [caption id="attachment_301158" align="aligncenter" width="700"]ed press note नेशनल हेराल्‍ड केस : ईडी ने पंचकूला स्थित प्रॉपर्टी को किया जब्त[/caption]

ED के मुताबिक, हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड को यह संपत्ति आवंटित की गई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने पिछले साल दिसंबर महीने में पंचकूला स्तिथ प्रॉपर्टी को अटैच किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। वहीं आरोपी मोती लाल वोहरा AJL हाउस के चेयरमैन थे। मामले में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और मोती लाल वोरा के खिलाफ ईडी ने 1 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल। प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है। यह है पूरा मामला 24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी -17 तब के सीएम चौधरी भजनलाल ने अलॉट कराया। कंपनी को इस पर 6 माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था। लेकिन, कंपनी 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। 30 अक्टूबर 1992 को हुडा ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को रिज्यूम कर लिया। 26 जुलाई 1995 को मुख्य प्रशासक हुडा ने एस्टेट ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कंपनी की अपील खारिज कर दी। 14 मार्च 1998 को कंपनी की ओर से आबिद हुसैन ने चेयरमैन हुडा को प्लॉट का अलॉटमेंट बहाली के लिए अपील की। 14 मई 2005 को चेयरमैन हुडा ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट अलॉटमेंट की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा। लेकिन, कानून विभाग ने अलॉटमेंट बहाली के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें : लोकसभा में नेता कांग्रेस पद संभालने को तैयार है शशि थरूर 18 अगस्त 1995 को फ्रेश अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। 28 अगस्त 2005 को हुड्डा ने एजेएल को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट करने की फाइल पर साइन कर लिए। साथ ही कंपनी को 6 माह में निर्माण शुरू करके 1 साल में काम पूरा करने को भी कहा गया। सीए हुडा ने भी पुरानी रेट पर प्लॉट अलॉट करने के आदेश दिए। एसोसिएटड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का आरोप है। इस मामले में सतर्कता विभाग ने मई 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज किया गया है। यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर दर्ज हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री हुडा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह गड़बड़ी हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) को करीब 62 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है। यह भी पढ़ें : बेटी को कनाडा की फ्लाइट में छोड़ वापस आ रहा था परिवार, रास्ते में हो गई दुर्घटना

—-PTC NEWS—

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