आवासीय भूखंडों पर चौथी मंजिल निर्माण का मुद्दा सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन

हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवासीय भूखंडों पर चौथी मंजिल और स्टिल्ट के निर्माण के विवादास्पद मुद्दे को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

By  Shivesh jha March 18th 2023 07:32 PM

हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवासीय भूखंडों पर चौथी मंजिल और स्टिल्ट के निर्माण के विवादास्पद मुद्दे को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

टीएल द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार पैनल की अध्यक्षता राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव करेंगे। राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद डीटीसीपी ने पिछले महीने ऐसे निर्माणों के लिए मंजूरी रोक दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। 

इस मामले की 22 फरवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी, जिसने इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी। आदेश के अनुसार 23 फरवरी से नई स्टिल्ट-प्लस-फोर बिल्डिंग योजनाओं के लिए सभी स्वीकृतियां रोक दी गई हैं साथ ही यह आदेश दिया गया है कि अगले आदेश तक कोई नई स्टिल्ट 4 मंजिल निर्माण योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक, बुनियादी ढांचा विकास निगम तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकसित निजी लाइसेंस वाली कॉलोनियों और क्षेत्रों में ऐसे निर्माण के लिए अनुमतियां रखी गई थीं।

घटनाक्रम से वाकिफ डीटीसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन केवल ऐसे निर्माणों के फायदे और नुकसान को देखने के लिए किया गया है। अधिकारी ने कहा कि समिति इस मामले को विस्तार से देखेगी और फैसला लेगी।

डीटीसीपी ने अपने आदेश में आगे कहा कि समिति आवासीय भूखंडों पर स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों के निर्माण और निलंबन के संबंध में विभिन्न निवासियों द्वारा उठाई गई शिकायतों या चिंताओं की जांच करेगी।

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