नियमों के विपरीत शैक्षणिक कोर्स करवाने पर हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थान पर लगाया जुर्माना

नियमों के विपरीत शैक्षणिक कोर्स करवाने पर हाईकोर्ट ने संस्थान के कड़ी फटकार के साथ जुर्माने के 21.46 लाख रुपये जमा करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करवाने पर ही मामले पर सुनवाई की जाएगी।

By  Jainendra Jigyasu March 12th 2023 01:31 PM

नियमों के विपरीत शैक्षणिक कोर्स करवाने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने संस्थान के कड़ी फटकार के साथ जुर्माने के 21.46 लाख रुपये जमा करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करवाने पर ही मामले पर सुनवाई की जाएगी। 

 एनसीटीई नियमों के विपरीत  संसथान द्वारा कोर्स करवाने पर राज्य के निजी शिक्षा नियामक आयोग ने संज्ञान लिया था। नियमों के विपरीत एनटीटी के कोर्स करवाने के लिए आयोग ने पंजाब के एनसीएफएससी संस्थान पर 21.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को संस्थान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। आयोग के इन आदेशों को संस्थान ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। 

राज्य के निजी शिक्षा नियामक आयोग की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी कि आयोग का निर्णय तथ्यों पर आधारित है। अदालत को बताया गया कि संस्थान ने हिमाचल में 60 से अधिक एनटीटी के कोर्स करवाने के लिए छात्रों से फीस वसूली है। जबकि, संस्थान ने कोर्स करवाने के लिए न राज्य सरकार से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र और न ही स्वीकृति ली है। अदालत के ध्यान में लाया गया कि संस्थान के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई की गई है। 

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