चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर बड़ा फैसला, दोपहिया और 4 पहिया वाहन को मिलेगा इतना लीटर तेल

By  Deepak Kumar January 2nd 2024 06:41 PM

ब्यूरोः चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर शर्त लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने आदेश जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की ओर से चंडीगढ़ में ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार दोपहिया वाहन में अधिकतम 2 लीटर और 4 पहिया वाहन 5 लीटर ईंधन तक सीमित हैं।

चंडीगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल समाप्त हो गया है। इसमें सेक्टर 17, सेक्टर 10 और सेक्टर 4 के पेट्रोल पंप शामिल हैं। चंडीगढ़ के सभी पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है। आज शाम तक सभी पंपों के पास डीजल-पेट्रोल का कोटा समाप्त हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप संचालकों से इन नियमों का अनुपालन करने का आग्रह किया जाता है और उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। 

जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम है। तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा राज्य के समन्वय से चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। 

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