Delhi Liquor Scam Case: अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, दिल्ली HC ने याचिका की खारिज, कहा- गिरफ्तारी वैध
ब्यूरोः शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को झटका लगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया। बता दें याचिका में केजरीवाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था।
इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी को वैध माना है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती है। यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच और पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी 'हवाला' सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री रखने में सक्षम था, और सरकारी गवाह के बयान कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा दिया गया था। गोवा चुनाव के लिए पैसा नकद भेजा गया था। गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता।