HCS (Judicial) के 13 अधिकारियों की पदोन्नति से हरियाणा सरकार का इंकार, HC ने लगाई फटकार, संयुक्त सचिव को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश
सरकार द्वारा पदोन्नति की सिफारिश अस्वीकार करने पर और हरियाणा सरकार कि भाषा पर हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा की सरकार लक्ष्मण रेखा न पार करे।
ब्यूरो : सरकार द्वारा पदोन्नति की सिफारिश अस्वीकार करने पर और हरियाणा सरकार कि भाषा पर हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा की सरकार लक्ष्मण रेखा न पार करे।
आपको बता दें कि पिछले साल HCS (Judicial) और PCS (Judicial) से ADJ के पदों परीक्षा और इंटरव्यू हुआ था। पंजाब ने तो योग्य उम्मीदवारों को ADJ के पद पर प्रमोशन इसी साल अप्रैल में दे दी थी, लेकिन हरियाणा ने अब तक ऐसा नहीं किया है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था, आज हरियाणा सरकार ने इन न्यायिक अधिकारियों को प्रमोशन देने से इंकार कर दिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है ।
हाईकोर्ट ने अब इस मामले कल यानि गुरुवार दोपहर 2 बजे हरियाणा के मुख्य सचिव को इस चयन के पूरे रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं । आज यानि बुधवार दोपहर बाद संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर हाईकोर्ट में पेश हुई, हाईकोर्ट ने जब उनसे पूछा की यह पत्र कैसे लिखा गया तो उन्होंने कहा की मुख्य सचिव के कहने पर ही यह पत्र लिखा गया है।
वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा की अगर पत्र की भाषा पर आपत्ति है तो भाषा वापिस ली जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने अब हरियाणा के मुख्य सचिव को ही कल दोपहर 2 बजे इस चयन के पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के आदेश दे दिए हैं।