New Criminal Laws: 1 जुलाई से लागू होंगे ये 3 नए आपराधिक कानून, जानें
ब्यूरोः केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए आपराधिक कानूनों को आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू करने की अधिसूचना 24 फरवरी को जारी कर दी है। तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से तीनों नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दिसंबर में मंजूरी दे दी थी।इसके साथ ही यह तीनों नए विधेयक कानून बन गए थे।
1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक लागू होंगे और देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। ये नए कानून 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी 3 समान नोटिस के अनुसार, नए कानूनों के कुछ प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। तीन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और दंडों को परिभाषित करके देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्गठित करना है।