हरियाणा सरकार से किसानों को राहत देने की मांग, गेहूं की एकसमान विशिष्टता में छूट के लिए अनुरोध

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिसके चलते अब सरकार ने भी किसानों की मदद करने की बात कही है।

By  Rahul Rana April 11th 2023 01:01 PM

ब्यूरो: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों पहले भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। जिसके कारण किसानों की गेहंू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। फसल खराब होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इससे अब किसानों को आर्थिक तौर से भी काफी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। 

विधानसभा में भी उठा था मुद्दा  

किसानों की फसल खराब होने का मुद्दा हरियाणा और पंजाब दोनों विधानसभा में उठा था। विपक्ष लगातार सरकार से किसानों को मुआवजा देने की बात कह रहा था। ऐसे में सरकार ने भी किसानों की समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जानकारी वह पोर्टल पर डाल दे। ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। 

ऐसे में अब हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा गया है। जिसमें किसानों को छूट देने की मांग की गई है। 

हरियाणा राज्य में आरएमएस 2023-24 के लिए केंद्रीय पूल खरीद के लिए गेहूं की एकसमान विशिष्टता में छूट के लिए अनुरोध - के संबंध में।

सीएम-2023/774-ओएफसी दिनांक 05.04.2023 को हरियाणा सरकार से प्राप्त हुआ, राज्य में भारी बारिश के कारण रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए गेहूं के एकसमान विनिर्देशों में छूट की मांग।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मामले की जांच की गई है और किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए और गेहूं की संकटपूर्ण बिक्री से बचने के लिए, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित छूट के साथ गेहूं की खरीद करने का निर्णय लिया गया है। आरएमएस 2023-24 के प्रारंभ से रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की एकसमान विशिष्टताएं 

(1) हरियाणा के पूरे राज्य में सिकुड़े और टूटे अनाज की सीमा को 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले 18 प्रतिशत तक समान विनिर्देशों के तहत 2 प्रतिशत या उसके हिस्से की प्रत्येक अतिरिक्त छूट के लिए एक पूर्ण मूल्य कटौती के 1/4 के साथ छूट दी जा रही है। राज्य सरकार को गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमपीएस से 2195 रुपये प्रति की कटौती करनी है।

पूरे हरियाणा राज्य में सिकुड़े और टूटे अनाज की सीमा में 18 तक की छूट दी जा रही है।

एक पूर्ण मान के 1/4 के साथ एकसमान विनिर्देशों के तहत 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के बजाय उसके भाग की हर अतिरिक्त छूट दी जाए। जिसमें राज्य सरकार को हल निकालना होगा।

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) यानी रु. 2125/रूपए तक दी जाए। दिए गए विवरण के अनुसार हरियाणा राज्य में किसानों को भुगतान करते समय 6 प्रतिशत तक सूखे और टूटे अनाज वाले गेहूं पर मूल्य कटौती लागू नहीं है। रुपये का मूल्य कटौती। सूखे गेहूं पर 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। टूटे अनाज 6 प्रतिशत से ऊपर और 8 प्रतिशत तक। इसके अलावा, रुपये का मूल्य कटौती। गेहूं के मुरझाने पर 10.62 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। टूटे अनाज 8 प्रतिशत से ऊपर और 10 प्रतिशत तक।

इसके अलावा रुपये की कटौती। सूखे गेहूं पर 15.93 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। टूटे अनाज 10 प्रतिशत से ऊपर और 12 प्रतिशत तक। आगे, रुपये का मूल्य कटौती। 12 प्रतिशत से अधिक और 14 प्रतिशत तक सूखे और टूटे अनाज वाले गेहूं पर 21.25 प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। इसके अलावा, रुपये का मूल्य कटौती। सूखे गेहूं पर 26.56 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। और टूटे अनाज 14 प्रतिशत से ऊपर और 16 प्रतिशत तक। इसके अलावा रुपये का मूल्य कटौती। 16 प्रतिशत से अधिक और 18 प्रतिशत तक सूखे और टूटे अनाज वाले गेहूं पर 31.87 प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।

10 प्रतिशत तक प्रभावित गेहूं  की लचर हानि की सीमा बिना किसी मूल्य कटौती के खरीदी जाएगी और 10 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक प्रभावित गुठली पूरे हरियाणा राज्य में फ्लैट आधार पर एक पूर्ण मूल्य कटौती के 1/4 के साथ खरीदी जाएगी। मूल्य कटौती की गणना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी। 10 प्रतिशत तक चमक हानि वाले अनाज वाले गेहूं पर मूल्य कटौती लागू नहीं है। रुपये का मूल्य कटौती। 10 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक चमक हानि वाले अनाज वाले गेहूं पर फ्लैट आधार पर 5.31 प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त अनाज दोनों ही 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। इस प्रकार उपार्जित गेहूं का ढेर लगाया जाएगा और उसका हिसाब अलग से रखा जायेगा।

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