Wed, Jul 9, 2025
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डबल वैक्सीनेशन ना होने पर चंडीगढ़ में लगेगा इतना जुर्माना, बस से लेकर सरकारी दफ्तर तक कहीं भी नहीं मिलेगी एंट्री

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- December 25th 2021 02:16 PM
डबल वैक्सीनेशन ना होने पर चंडीगढ़ में लगेगा इतना जुर्माना, बस से लेकर सरकारी दफ्तर तक कहीं भी नहीं मिलेगी एंट्री

डबल वैक्सीनेशन ना होने पर चंडीगढ़ में लगेगा इतना जुर्माना, बस से लेकर सरकारी दफ्तर तक कहीं भी नहीं मिलेगी एंट्री

चंडीगढ़: ट्राई सिटी चंडीगढ़ में अगर आप नए साल पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को जिन्हें कोविड वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उन्हें 1 जनवरी से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन ना होने पर होटल-बार के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ के व्यवसायिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ डबल डोज वाले कर्मचारियों को ही एंट्री मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी-अनाज मंडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थलों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, लोकल मार्केट और ऐसी ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्हें वैक्सीन की डबल डोज लगी हो। [caption id="attachment_551218" align="alignnone" width="300"]Himachal Pradesh Health Department Health Department corona vaccination corona हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना कॉन्सेप्ट इमेज[/caption] चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी, बोर्ड और नगर निगम के ऑफिस में उन्हीं कर्मचारियों को एंट्री मिलेगी, जिन्हें वैक्सीन की डबल डोज लगी हो। इनमें उन्हें ही छूट मिलेगी, जिनकी दूसरी डोज का टाइम नहीं हुआ है। होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर में सिर्फ डबल डोज वालों को एंट्री मिलेगी या जिन्हें एक डोज लगी हो और दूसरी का समय न हुआ हो।चंडीगढ़ स्थित सरकारी और निजी बैंकों में सिर्फ डबल वैक्सीनेशन वालों को ही प्रवेश मिलेगा। इसमें भी उन्हें ही छूट मिलेगी, जिन्हें एक डोज लगी है और दूसरी का समय नहीं हुआ है। कोविशील्ड के लिए 84 दिन और कोवैक्सीन में 28 दिन की छूट दूसरी डोज की सूरत में उन्हें ही छूट मिलेगी, जिन्हें कोविशील्ड लगे अभी 84 दिन नहीं हुए हैं। वहीं, अगर कोवैक्सीन लगाई है तो फिर दूसरी डोज के लिए 28 दिन से अधिक का वक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे दिखाएं सर्टिफिकेट बाहर निकलते वक्त लोगों को डबल डोज का सर्टिफिकेट रखना होगा। लोग सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट के अलावा मोबाइल में भी इसकी कॉपी रख सकते हैं। दूसरी डोज का समय ना होने पर, इसके लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल से आया वैक्सीन के सक्सेसफुल होने का मैसेज होना चाहिए। वैक्सीनेशन स्टेटस की जांच के लिए आरोग्य सेतु एप होना चाहिए। तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम, निगम के मेडिकल हेल्थ अफसर, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिकृत मेडिकल अफसर और एसएचओ ऐसे लोगों के चालान काट सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर दूसरे अफसरों को इसके अधिकार दे सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि अगर किसी ऑफिस में वैक्सीनेशन की जरूरत है तो चंडीगढ़ प्रशासन वहां अपनी टीमें भेजने को तैयार है। इसके अलावा ज्यादा लोग होने पर प्रशासन रेगुलर कैंप भी लगा सकता है।


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