आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला के वकील ने की सजा कम करने की मांग, सीबीआई ने किया विरोध
आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई। चौटाला के वकील ने कोर्ट में दलली दी की खराब स्वास्थ्य के आधार पर इस मामले में उन्हें रियायत मिलनी चाहिए।
चौटाला के वकील की इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया सीबीआई का कहना है कि इस मामले में अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में इससे एक संदेश जाएगा। इस मामले में न्यूनतम सजा देने से गलत संदेश जाएगा। सीबीआई ने कहा कि चौटाला का इतिहास खराब है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट में चौटाला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर दोषी दिव्यांग है तो इस आधार पर कोर्ट मानवता को ध्यान में रखकर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। वकील ने ओम प्रकाश चौटाला की उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की थी।
कोर्ट में चौटाला के वकील ने कहा कि चौटाला का कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। उन्हें दिल संबंधी बीमारी भी है। उनकी उम्र 87 साल है और 90 प्रतिशत विकलांग है। उन्हें जेल में अस्थमा हो गया था।
वहीं सीबीआई के वकील ने कहा, आम लोगों को सही संदेश देने के लिए चौटाला को अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई वकील ने कहा कि इस मामले में कोर्ट नरमी ना बरते। अगर ऐसा होता है तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा।