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Haryana News: हुक्का बार पर शिकंजा कसने जा रही हरियाणा सरकार, विधेयक लाने की कर रही तैयारी

हरियाणा के हुक्का बारों पर सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए कोटपा एक्ट में अब हुक्का को शामिल करते हुए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- November 24th 2023 01:14 PM
Haryana News: हुक्का बार पर शिकंजा कसने जा रही हरियाणा सरकार, विधेयक लाने की कर रही तैयारी

Haryana News: हुक्का बार पर शिकंजा कसने जा रही हरियाणा सरकार, विधेयक लाने की कर रही तैयारी

ब्यूरोः हरियाणा के हुक्का बारों पर सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए कोटपा एक्ट में अब हुक्का को शामिल करते हुए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें हुक्का बारों पर सख्ती बरतने के लिए ठोस कानून बनाया जाएगा। इस विधेयक को लेकर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से मंथन करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धारा के साथ लाखों रुपये के जुर्माना लगाना का प्रावधान किया जाएगा। इस विधेयक को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। 

पारंपरिक पीने वाले हुक्के पर नहीं कोई प्रतिबंध


गृह विभाग ने सीएम मनोहर लाल के निर्देशों पर फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताते हुए सभी पुलिस कमिश्नर और उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई कर इसे बंद कराने के आदेश दिए थे। साथ में गृह विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने लेटर भेज नोटिस जारी किया गया था।

युवाओं को बहला-फुसलाकर कराया जा रहा हुक्के का सेवन

गृह सचिव ने कहा कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में तंबाकू व फ्लेवर्ड हुक्का परोसने का काम चल रहा है। कई जगह तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। ऐसे स्वाद वाले हुक्के का धुआं नुकसान देता है, जिससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं, युवाओं को बहला-फुसलाकर इसका सेवन कराया जाता है, जो बाद में आदत में बदल जाती है।

हरियाणा में तंबाकू उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर प्रतिबंध

बता दें हरियाणा में तम्बाकू युक्त सभी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। इसको लेकर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

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