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गवर्नर पुरोहित द्वारा 3 विधेयकों की मंजूरी रोकने के बाद पंजाब सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

पंजाब सरकार ने तीन धन विधेयकों को रोकने के लिए राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Written by  Rahul Rana -- October 29th 2023 04:31 PM
गवर्नर पुरोहित द्वारा 3 विधेयकों की मंजूरी रोकने के बाद पंजाब सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

गवर्नर पुरोहित द्वारा 3 विधेयकों की मंजूरी रोकने के बाद पंजाब सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

ब्यूरो : पंजाब सरकार ने तीन धन विधेयकों को रोकने के लिए राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह कदम तब उठाया गया है जब विधानसभा सत्र बुलाने और विधेयकों को पारित कराने को लेकर दोनों पक्षों में कुछ समझौता चल रहा है।

आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले ही शनिवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर चुकी है और मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। पंजाब में अपने दो साल के शासनकाल के दौरान राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार दूसरी बार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने से इनकार करने के बाद सरकार ने इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल के कार्यालय द्वारा सचिव विधानसभा को लिखे गए एक पत्र को आधार बनाया गया है, जिसमें उन्हें 20-21 अक्टूबर को सदन की दो दिवसीय विशेष बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल के कार्यालय ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि राज्य सरकार सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद सदन की विशेष बैठक आयोजित नहीं कर सकती है और ऐसा सत्र अवैध होगा और सत्र में किया गया कोई भी कार्य गैरकानूनी और शुरू में अमान्य होगा। 

राज्य सरकार विधानसभा में तीन धन विधेयक पारित कराना चाहती थी, जो जीएसटी अधिनियम में संशोधन से संबंधित थे, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और ऑनलाइन गेम पर जीएसटी लगाना शामिल था। 

इसके बाद 20 अक्टूबर को एक दिन के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, और उनकी सरकार मौजूदा सत्र में कोई भी विधेयक पेश नहीं करेगी। चूंकि इन धन विधेयकों को पारित और लागू किया जाना है, इसलिए राज्य सरकार को इस महीने फिर से बैठक या सत्र बुलाना होगा।

- PTC NEWS

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