मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रीगण[/caption]
कृष्ण कुमार बेदी बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षु/प्रबंधक (वित्त) के 6 पद सीधी भर्ती के माध्यम से चयन समिति द्वारा अपने स्तर पर भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष जबकि एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को अपने संबंधित संस्थानों के छात्रों को गैर-परिवहन वाहनों के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य करने में मदद करेगा।
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कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी[/caption]
कृषक समुदाय को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम)नियम, 1949 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) हरियाणा संशोधन नियम, 2019 कहे जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, गांव से गांव तक तथा सर्कुलर सड़कों की चौड़ाई 4 से 6 करम के वर्तमान मानकों से संशोधित करके 5 से 6 करम की जाएगी और गांव के खेतों से गांव आबादी को जाने वाले मार्गों के संबंध में 3 से 4 करम की मौजूदा चौड़ाई को 4 से 5 करम किया जाएगा। बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग 4 जनवरी, 2011 को स्वास्थ्य विभाग से अलग होकर एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था।
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मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये फैसले[/caption]
बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के समक्ष आंध्रा बैंक को 250 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी मुहैया करवाने हेतु बिजली विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। आंध्रा बैंक ने डीएचबीवीएन को राज्य सरकार गारंटी के समक्ष 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है। बैठक में गु्रप बी, गु्रप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती से संबंधित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, गु्रप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में गु्रप सी एवं ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिशलिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी।
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