हिमाचल प्रदेश लोक सेवा पैनल अब कदाचार अधिनियम के दायरे में

सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विशिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 में कदाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

By  Shivesh jha March 2nd 2023 04:04 PM

राज्य सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विशिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 में कदाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

किसी भी कदाचार को रोकने और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

यह फैसला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हाल ही में कथित अनियमितताओं को लेकर भंग करने के बाद लिया गया है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक की जांच करने और राज्य में सक्रिय परीक्षा पेपर माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

सरकार चयन प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बनाना चाहती है, इसलिए लोक सेवा आयोग को 1984 के कानून के तहत लाने की जरूरत महसूस की गई।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन और विपणन निगम के साथ विलय करने का भी फैसला किया है।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को पुनर्गठित करने का फैसला किया है। 

यह फैसला एचपीपीटीसीएल को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा और घरेलू वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके मौजूदा और आगामी परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता करेगा।

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