कोटखाई में एक छात्रा से गैंग रेप के आरोपी की हिरासत में हुई मौत का मामला, पूर्व IG ज़हूर जैदी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
चंडीगढ़: हिमाचल के कोटखाई में एक छात्रा से गैंग रेप के आरोपी की हिरासत में हुई मौत के मामले के आरोपी पूर्व आईजी ज़हूर हैदर जैदी को मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है. चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई उम्रकैद की सजा को आज हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है. सीबीआई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में जैदी को इस गैंग रेप के आरोपी सूरज की हिरासत में हुई मौत मामले में दोषी करार दे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सजा के इस फैसले को आईजी ज़हूर हैदर जैदी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दे दी थी साथ ही अपील पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित किए जाने की मांग की थी। 9 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अंतिम फैसला किए जाने तक उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है।

सजा के फैसले के खिलाफ उनकी अपील अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है।
बता दें कि साल 2017 में हिमाचल के कोटखाई में एक छात्रा के गैंग रेप का मामला सामने आया था। इस मामले के एक आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। हिरासत में हुई मौत मामले में तत्कालीन आईजी सहित कई अन्य को नामजद किया गया था।
बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने जनवरी में जैदी सहित 8 अन्य को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी थी।
- With inputs from our correspondent