गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा को फांसी की सजा, देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप
यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले में दोषी करार दिए गए अहमद मुर्तजा को NIA की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को ये सजा सुनाई है।
यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले में दोषी करार दिए गए अहमद मुर्तजा को NIA की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को ये सजा सुनाई है।
बता दें कि 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया था। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। अन्य सुरक्षाकर्मी बचाव में आए तो मुर्तजा ने उन पर भी तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद वह हथियार लहराते हुए धार्मिक नारे लगाए थे। सुरक्षाकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया था।
जांच में उसके पास से हथियार, लैपटॉप और उर्दू में लिखी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले का हमलावर नेपाल भी गया था। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की थी। इस मामले में आरोपी मुर्तजा के पिता ने बेटे को मानसिक रूप से बीमार बताया था। दिमागी परेशान के कारण उसने नौकरी पर जाना छोड़ा दिया था। पिता ने कहा था कि उन्होंने बेटे का इलाज जामनगर अहमदाबाद में भी करवाया था।