चुनाव संचालन प्रकिया से जुड़े कर्मचारियों के ट्रांसफर या नियुक्तियों पर सरकार ने लगाई रोक, ज़रूरी हो तो लेनी होगी अनुमति
हालाँकि, अगर चुनावों से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाता है, तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।
Baishali
February 7th 2025 05:28 PM
ब्यूरो: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आगामी 2 और 9 मार्च को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर इन चुनावों की संचालन प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण या नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
हालाँकि, अगर चुनावों से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाता है, तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।
गौरतलब है कि यह रोक चुनाव परिणामों की घोषणा तक जारी रहेगी।