गुजरात HC ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका की खारिज, 2 साल की सजा बरकरार

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।

By  Rahul Rana July 7th 2023 12:09 PM -- Updated: July 7th 2023 12:13 PM

ब्यूरो: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस आदेश के साथ, गांधी संसद सदस्य (सांसद) के रूप में निलंबित रहेंगे और वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वह गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अपील कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। एएनआई ने अदालत के हवाले से कहा, "इसलिए, आवेदन खारिज किया जाता है।"


कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी एक सिलसिलेवार अपराधी हैं क्योंकि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

दोषसिद्धि पर रोक से गांधी की संसद सदस्य (सांसद) के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता। मई में, न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे, जो तीन सप्ताह पहले समाप्त हो गया था।


29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट "स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से" खो सकते हैं, जो एक "बहुत गंभीर अतिरिक्त अपरिवर्तनीय परिणाम" था। उस व्यक्ति और निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है"।


सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल जेल की सजा सुनाई।


फैसले के बाद, केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

गांधी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। 20 अप्रैल को अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।


सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया कि "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" आपको बता दें कि 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की गई थी ।


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