2,000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू, इन बातों का रखना होगा ध्यान
ब्यूरो: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों के चलन को बंद करने की घोषणा की थी. जिसके बाद आज यानी 23 मई से 2000 रुपये के नोटों को बदलने या बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. ये नोट 30 सितंबर 2023 तक यानी चार महीने के अंदर बदलवाए जा सकते हैं.

ब्यूरो: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों के चलन को बंद करने की घोषणा की थी. जिसके बाद आज यानी 23 मई से 2000 रुपये के नोटों को बदलने या बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. ये नोट 30 सितंबर 2023 तक यानी चार महीने के अंदर बदलवाए जा सकते हैं.
बैंकों ने कसी कमर!
आरबीआई ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद करने के ऐलान के साथ ही 23 मई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को बदलवाने की तारीख का भी घोषणा की थी. इसका मतलब आज से बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने या जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बता दें इसके लिए आपको कोई चार्ज/फीस नहीं देनी है. भारतीय स्टेट बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक, खाताधारकों को 20,000 रुपये तक 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म या स्लिप नहीं भरनी होगी. गौर हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों के चलन को बंद करने की घोषणा की थी.
जरूरी बातें:-
1. 2000 रुपये के नोट बिना मांग पर्ची या पहचान प्रमाण के बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक पहचान प्रमाण की मांग कर रहे हैं.
2. आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं.
3. 2000 रुपये के नोट को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है
4. बैंक के साथ साथ लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर भी 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं.
5. वहीं 2000 के नकली नोट जमा या एक्सचेंज करवानों वालों को बैंकों ने खास चेतावनी दी है.
6. 2000 नोटों को बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगने की संभावना जताई जा रही है. जिसके चलते कई राज्यों में बैंकों ने स्थानीय पुलिस की सहयोग की मांग की है.
7. जिन खाताधारकों का केवाईसी पूरा है वो अपने खातों में 2000 के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं, लेकिन जन धन खातों में केवल 10 हजार तक ही नोट जमा किए जा सकते हैं.
आरबीआई के मुताबिक, 2000 के नोटों की छपाई बंद हो जाएगी और ये चलन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. आरबीआई ने जनता को 30 सितंबर 2023 तक यानी चार महीने के अंदर नोटों को बदलने के लिए कहा है.