कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका, बीरभूम हिंसा की CBI करेगी जांच
बीरभूम हिंसा और आगजनी मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ममता सरकार को बढ़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब CBI मामले की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत हुई थी।
वहीं फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन लोगों को जिंदा जलाया गया है। सभी आठ लोगों को नरसंहार से पहले बुरी तरह पीटा गया था। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई को सौंप देगी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे।
बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए।
बता दें कि बीरभूम हिंसा मामले में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पिछले कल जहां सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया था वहीं, पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि के चेक भी भेंट किए थे। वहीं, बीजेपी के केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी।