High Court ने पंजाब के शिक्षा और वित्त विभाग के मुख्य सचिवों का रोका वेतन, जानें क्या है पूरा मामला
ब्यूरो : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के मुख्य सचिवों को वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 2018 में दिए गए आदेश पर पांच साल बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जब तक ये अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा।
यह मामला उन शिक्षकों की मांगों से जुड़ा है, जिन्होंने 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनका वेतन उन सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सेवा की अवधि को शामिल करके तय किया जाए, जहां वे पहले काम कर रहे थे।
2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को उनकी याचिका पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसी साल सरकार की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
अब हाईकोर्ट में इन शिक्षकों की मानहानि याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार ने कार्रवाई करने की बात कही थी, अब एक बार फिर समय मांगने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षकों को आदेश जारी किए हैं।
_691a633966f479ba47e606e6c985bfc1_1280X720.webp)
पंजाब के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने इन अधिकारियों के वेतन जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक ये अधिकारी इन आदेशों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इन आदेशों के साथ सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
- PTC NEWS