दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, मनी लॉड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में हैं बंद
दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering)के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉड्रिंग की के तहत गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 2015 और 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी। पूछताछ में सत्येंद्र जैन इस संपत्ति का सही सोर्स नहीं बता पाए थे। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दो और लोगों को आरोपी बनाया गया है। तीनों की जमानत याचिकाएं लंबित थीं। अब तीनों की जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
11 नवंबर को ही आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 16 नवंबर की तारीख तय तय की थी, लेकिन कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाया है।
जैन ने कोर्ट से कहा था कि अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई और ईडी के पास उन्हें हिरासत में रखने के कोई पुख्ता सुबूत नहीं हैं। उनका स्वास्थ्य भी खराब है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया था। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।
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