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Haryana: छिन सकता है ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो का सिंबल, 5 में एक भी नियम नहीं हो पाए पूरे

हरियाणा में ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के चुनावी सिंबल छीन सकता है। अगर ऐसा होता है इनेलो पार्टी साल 2029 के चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग इनेलो का सिंबल छीन सकता है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Md Saif -- October 23rd 2024 10:02 AM
Haryana: छिन सकता है ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो का सिंबल, 5 में एक भी नियम नहीं हो पाए पूरे

Haryana: छिन सकता है ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो का सिंबल, 5 में एक भी नियम नहीं हो पाए पूरे

ब्यूरो: हरियाणा में ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के चुनावी सिंबल छीन सकता है। अगर ऐसा होता है इनेलो पार्टी साल 2029 के चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में इनेलो के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग इनेलो का सिंबल छीन सकता है।


हालाँकि इनेलो ने इस चुनाव में दो सीटें जीतीं, लेकिन पार्टी सिंबल बचाने के चुनाव आयोग के पांच नियमों में से किसी को पूरा करने में विफल रही। इस बार इस पार्टी को 6 फीसदी से भी कम वोट मिले। हालाँकि, 2019 के चुनावों में वोट का हिस्सा केवल 2.44% था। 

विधानसभा चुनाव में पार्टी वाइज वोट प्रतिशत

भाजपा- 39.94

कांग्रेस- 39.09

इनेलो- 4.14

जेजेपी- 0.90

आप- 1.79

बसपा- 1.82

सिंबल बचाने के लिए ये 5 नियम जरूरी

1 विधानसभा की 2 सीट के साथ 6 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी

2 छह प्रतिशत वोट या एमपी की सीट

3 आठ प्रतिशत टोटल वोट

4 25 एमपी में से एक एमपी आए

5 तीन प्रतिशत कैंडिडेट खड़े हो और 3 जीतकर आएं।

कैसे मिलता है नेशनल पार्टी का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम 1968 का पालन किया जाता है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है।

इसके साथ ही इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम 6 प्रतिशत वोट हासिल करने होते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियों को ही बैठक में निमंत्रण देता है। इसके अलावा भी तमाम तरह की सुविधाएं पार्टी को मिलती है।


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