अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक
आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अविनाश झींगन ने खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार व संजीव वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने खेमका को मामले की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर हुई भर्ती में घोटाले की बात सामने आई थी। इस मामले में खेमका का नाम सामने आया था, क्योंकि भर्तियों के समय अशोक खेमका एमडी थे। इस मामले में कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकूला पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। संजीव वर्मा की शिकायत के आधार पर पंचकूला पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया था। संजीव वर्मा ने खेमका के खिलाफ दो शिकायतें पंचकूला पुलिस को दी थी। दोनों शिकायतों को एक साथ जोड़कर एफआईआर की गई थी। खेमका पर आरोप है कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी के पद पर रहते हुए उन्होंने 2010 में क्लास वन के पदों पर दो लोगों को नियुक्तियां पैसे लेकर की थी। इन भर्तियों में अनियमित्ताएं बरती गई थीं। इस मामले में एफआईआर को रद्द करने की अपील करते हुए खेमका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट ने खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।