हरियाणा में 80 फीसदी सब्सिडी पर दिए जा रहे कृषि यंत्र, खरीदने के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयन उपरांत किसान सूचीबद्घ कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपने यंत्र खरीद सकते हैं।

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प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभाग की उक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित उपकृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल फ्री नंबर : 1800-180-2117 एवं विभागीय वेबसाइट www.agriharyana.gov.in भी जानकारी ले सकते हैं।