उच्च न्यायालय में लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार की जांच की मांग वाली याचिका खारिज

कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हालिया साक्षात्कार की जांच की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका आज खारिज कर दी गई।

By  Shivesh jha March 20th 2023 08:50 PM

कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हालिया साक्षात्कार की जांच की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका आज खारिज कर दी गई। चंडीगढ़ के एक वकील गौरव भैया द्वारा दायर याचिका को न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की पीठ ने इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने के बाद वापस ले लिया था।

याचिकाकर्ता ने जेल परिसर से बिश्नोई का साक्षात्कार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। बता दें कि बिश्नोई के नाम पर हत्या, जबरन वसूली और फिरौती के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।

हाल ही में बिश्नोई के दो साक्षात्कार कथित तौर पर एक वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किए गए और एक निजी टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किए गए। बिश्नोई के साक्षात्कार बठिंडा जेल में उच्च-सुरक्षा के बीच किये गए हैं जो जेल के अंदर कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया। 

हालांकि, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संबंधित साक्षात्कार राज्य की किसी भी जेल के अंदर नहीं किए गए थे।अपने साक्षात्कारों में अन्य बातों के अलावा बिश्नोई ने दावा किया कि उन्हें गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना के बारे में पहले से पता था और उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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