पंजाब-हरियाणा में शामलात जमीनों को पंचायत के नाम करने का मामला: अब हाईकोर्ट में एक साथ होगी सुनवाई

By  Vinod Kumar November 24th 2022 04:48 PM

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज हरियाणा सरकार की ओर से शामलात जमीनों का मालिकाना हक पंचायतों के नाम करने के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शामलात जमीनों का मालिकाना हक पंचायतों के नाम करने के आदेश पर रोक लगा दी। 

जस्टिस लीजा गिल और जस्टिस रितू टैगोर की बैंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया है। इससे पहले भगवंत मान सरकार ने भी पंजाब में शामलात जमीनों का मालिकाना हक पंचायतों के नाम किए जाने के आदेश दिए थे। आदेश में सीएम मान ने सख्त लहजे में कहा था कि लोग शामलात जमीनों से कब्जे छोड़ दें या फिर खर्चे के लिए तैयार रहें। 

पंजाब सरकार के इन आदेशों के खिलाफ सुमित्रा नेगी और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब-हरियाणा से संबंधित शामलात जमीन का मालिकाना हक पंचायतों के नाम करने के दोनों मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। पंजाब में शामलात जमीनों पर लोगों ने फार्म हाउस और हवेलियों का निर्माण कर दिया है। कई रसूखदार लोगों ने भी शामलात जमीन पर कब्जा कर रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सात अप्रैल को जय सिंह बनाम हरियाणा सरकार के मामले में आदेश दिया था कि मुस्तरका और जुमला मालिकान भूमि को लेकर निजी लोगों के नाम हुई रजिस्ट्रियों को रद कर इसका मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम किया जाए।


 

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