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Delhi liquor policy case: बीमार पत्नी से मिले आप नेता मनीष सिसोदिया, 6 घंटे की मिली छोटी छुट्टी

दिल्ली शराब नीति मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है और वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से छह घंटे की छोटी छुट्टी पर हैं।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- November 11th 2023 11:52 AM
Delhi liquor policy case: बीमार पत्नी से मिले आप नेता मनीष सिसोदिया, 6 घंटे की मिली छोटी छुट्टी

Delhi liquor policy case: बीमार पत्नी से मिले आप नेता मनीष सिसोदिया, 6 घंटे की मिली छोटी छुट्टी

ब्यूरो : दिल्ली शराब नीति मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है और वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से छह घंटे की छोटी छुट्टी पर हैं।

मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है । आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, सिसोदिया एबी 17 मथुरा रोड पर अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, यह परिसर वर्तमान में आधिकारिक तौर पर दिल्ली की मंत्री आतिशी को आवंटित किया गया है।


सिसोदिया की छोटी छुट्टी के दौरान उन्हें किसी भी अतिरिक्त लोगों से मिलने की अनुमति नहीं है और हर पल पर नजर रखने के लिए आवास के अंदर और बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।  राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सिसौदिया को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से पांच दिन के लिए पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी।

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालाँकि, जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि 9 मार्च को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। 

अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी। एक विशेष न्यायाधीश ने 18 नवंबर को मानहानि मामले में पंजाब के अमृतसर में सीजेएम कोर्ट के समक्ष संजय सिंह को पेश करने की भी अनुमति दी। 

पंजाब कोर्ट ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले में संजय सिंह की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। संजय सिंह के वकील फारुख खान ने विकास कार्यों से संबंधित दो सहमति पत्र दाखिल कर उनके हस्ताक्षर मांगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। 

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