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Haryana: मीडिया में विज्ञापन देने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाण पत्र

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- May 05th 2024 07:03 PM -- Updated: May 05th 2024 07:15 PM
Haryana: मीडिया में विज्ञापन देने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाण पत्र

Haryana: मीडिया में विज्ञापन देने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाण पत्र

ब्यूरो: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। 

वहीं टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्देशन में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। 


उन्होंने कहा कि एमसीएमसी पूरी गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गये हैं। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखेगी, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं।

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