हरियाणा के कुंवारों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन, भ्रामक जानकारी पर सरकार ने दी सफ़ाई
ब्यूरो: हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की थी। जिसके बाद अब सरकार द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं। सरकार हर महीने कुंवारों को 2750 रुपए देगी। जिसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दी है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। जिसे पूरा करने के बाद ही प्रदेश में कुंवारों को पेंशन मिलेगी।
यह हैं शर्तें
सरकार की माने तो अगर कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है और उसके बाद वह बिना बताए शादी कर लेता है तो वह पेंशन बंद करवा दे। पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में ऐसे लोगों से सरकार 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे वसूलेगी।
वहीं इसके साथ ही नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तलाकशुदा है या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही पेंशन मिल रही है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
आकंड़ों के मुताबिक हरियाणा में 71 हजार कुंवारे हैं। जो अविवाहित और विधुर हैं। इस योजना के लागू होने के बाद सरकार पर हर महीने 20 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इससे सरकारी बजट पर हर साल 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ने वाला है। आपको बता दें कि यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।
पेंशन को लेकर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी
अविवाहित और विधुरों की पेंशन के विषय में फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी
दोनों ही लाभार्थियों के लिए किसी भी नई शर्त का नहीं किया गया कोई प्रावधान
दोनों ही लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर मिलेगी पेंशन, जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है
40 साल की उम्र होने पर विधुर को दी जाएगी पेंशन, पीपीपी में 3 लाख रूपये तक होनी चाहिए वार्षिक आय
45 साल की उम्र होने पर अविवाहित हो पेंशन देने का प्रावधान, 1.80 लाख रूपये तक होनी चाहिए वार्षिक आय
दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को करना होगा सूचित
गलत सूचना देने या सूचना को छुपाने पर उसी वक्त ( जिस वक्त यह गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा
- PTC NEWS