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लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया, खुलेंगी नाई की दुकानें

Written by  Arvind Kumar -- May 04th 2020 10:07 AM
लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया, खुलेंगी नाई की दुकानें

लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया, खुलेंगी नाई की दुकानें

हिसार। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। आज से नाई की दुकानें, स्पा व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मैंटेन करना होगा जिसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इनके संचालक स्थानीय ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जिलावासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली छूट जिलावासियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन को छोड़कर ग्रीन जोन को मिलने वाली प्राय: सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिला में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर दो से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल 4 मई से भवन निर्माण कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां पहले की भांति चलती रहेंगी। सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे। मेन मार्केट की दुकानें सुबह 7 से रात 7 बजे तक खुली रह सकती हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। किसी दुकान में अधिकतम 5 से ज्यादा ग्राहक न आएं। छोटी दुकानों में एक बार में 2 ही ग्राहक अंदर रहें। सभी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। जो भी घर से बाहर निकले वह अपना मुंह मास्क, रुमाल या अंगोछे से ढक कर ही निकले। दुकानदार अपनी दुकानों में सैनेटाइजर जरूर रखें। कोशिश करें कि गेट खुला रखें ताकि गेट खोलने-बंद करने के दौरान वायरस के संक्रमण का खतरा न हो। एसी का इस्तेमाल न करें। इसमें आए किटाणु लंबे समय तक रहते हैं। दुकानदार ध्यान रखें कि दुकान में ज्यादा भीड़ न हो। डॉक्टर अपनी ओपीडी खोल सकते हैं। सामान आदि ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी। बसों व ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिला से अंतर्राज्यीय आवाजाही नहीं होगी (मेडिकल एमरजेंसी को छोड़कर) [caption id="attachment_404215" align="aligncenter" width="700"]Permission granted to open barber shops, spas and salons लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया, खुलेंगी नाई की दुकानें[/caption] स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल सकती है। सभी होटल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स, बार, ऑडिटोरियम, बंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठे होने व धार्मिक स्थान खोलने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें। बार-बार अपने डोर-हैंडल को सैनेटाइज करें और ग्राहक के भी करवाएं। पैसे के लेन-देन के बाद भी हाथ सैनेटाइज करें क्योंकि रुपयों के माध्यम से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। सब्जी भी घर के पास आने वाले रेहड़ी वालों से ही लें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और काम के बाद तुरंत घर पर आएं और वापस आकर हाथ व मुंह जरूर धोएं। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अवश्य डाउनलोड करें। शुरू के दो दिन बाजारों में जाने से परहेज करें क्योंकि एकदम भीड़ होने पर वायरस का संक्रमण होने की आशंका अधिक हो सकती है। आपस में मिलना-जुलना कम से कम करें। कंपनियां व व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें। जिलावासी सर्वे के लिए घरों पर आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस संबंध में उन्हें सही जानकारी दें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। दो कंटेनमेट जोन, शहरी क्षेत्र में एमसी व डीसी कालोनी तथा ग्रामीण क्षेत्र में गांव दड़ौली व चूली बागडिय़ान में ये रियायतें लागू नहीं होंगी। सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 3.0 के दौरान सभी जिलावासी सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, एक-दूसरे के संपर्क में न आने तथा मुंह पर मास्क लगाकर रखने के नियमों की पालना जरूर करें। लोगों के सहयोग व प्रशासनिक तत्परता के चलते अभी तक जिला हिसार कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है लेकिन यदि लोग नियमों की पालना करने में लापरवाही बरतेंगे तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यदि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो दी जाने वाली सभी छूट वापस लेनी पड़ेंगी। इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा होगी। यदि हम सावधान रहेंगे तो शायद हम जल्द ही ग्रीन जोन में आ जाएं। इसलिए सभी जिलावासियों से अनुरोध है कि वे घरों से बाहर निकलने से परहेज करें और लॉकडाउन के नियमों की अनुपालना करें। ---PTC NEWS---


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