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मोहाली में बनेगा 80 बैडों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल

Written by  Arvind Kumar -- May 20th 2021 10:26 AM
मोहाली में बनेगा 80 बैडों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल

मोहाली में बनेगा 80 बैडों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल

चंडीगढ़। कोविड संकट से निपटने के लिए राज्य में समय पर मरीजों को इलाज मुहैया करवा कर और बैडों की क्षमता बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए मंज़ूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। मोहाली में ऐसे पहले प्रोजैक्ट को स्व-घोषणा के आधार पर आवेदन जमा करवाने के 24 घंटों के अंदर-अंदर एन.ओ.सी. मिल गई है। महामारी की इस मुश्किल घड़ी में तुरंत और निर्विघ्न मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए सम्बन्धित सरकारी विभागों की तरफ से राज्य में ऐसे अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित करने के मद्देनज़र लोगों को उत्साहित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ढील दी गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, स्थानी निकाय, मकान और शहरी विकास, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, लोक निर्माण और श्रम विभाग शामिल हैं। private hospitals against will be Strict action loot patients during Corona : Health Ministerयह भी पढ़ें- बीमारी से ठीक होने के 3 महीने बाद लगाएं कोविड-19 की वैक्सीन यह भी पढ़ें- राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया इन्वेस्ट पंजाब को सभी सम्बन्धित विभागों से ज़रुरी एन.ओ.सी. / सैद्धांतिक मंजूरीयां जारी करने के लिए नोडल कार्यालय बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति / समूह जो अस्थाई अस्पताल स्थापित करना चाहता है, सिर्फ़ आवेदन फार्म भरकर और स्व-घोषणा पत्र जमा करके इन्वेस्ट पंजाब को अप्लाई कर सकता है। यह सुविधा इसलिए दी गई है ताकि अस्थायी अस्पताल स्थापित के इच्छुक किसी भी व्यक्ति / समूह को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और समय पर मंज़ूरी को यकीनी बनाया जा सके। इस सम्बन्धी सैद्धांतिक मंजूरी जारी करने का अंतिम अधिकार केवल स्वास्थ्य विभाग के पास है। मैसर्ज मोहाली मैडीकल ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड को स्व-घोषणा के आधार पर मोहाली में एक 80 बैडों वाले अस्थायी अस्पताल का तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए इस तरह की पहली सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए इन्वेस्ट पंजाब के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल ने बताया कि इन्वेस्ट पंजाब ने सभी सम्बन्धित विभागों के साथ तालमेल करके प्रोजैक्ट को तुरंत मंजूरी दी है और 24 घंटो के अंदर-अंदर मंज़ूरी देने के लिए ज़रुरी एन.ओ.सी. स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं।


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